पंजाब सरकार हुक्का बार पर लगाएगी स्थाई रोक

पंजाब सरकार ने राज्य में हुक्काबारों के संबंध में प्रत्येक दो माह में अस्थायी आदेश जारी करने के आदेश को आज वदल उन्हें स्थायी तौर पर प्रतिबंधित करने का निर्णय लििया। मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुुुई जिसमें तम्बाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाली बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद ( व्यापार और वाणिज्यिक उत्पादन, आपूर्ती और वितरण के विज्ञापन और विनियमन का निषेध) कानून ( सीओटीपीए), 2003 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि सरकार ने यह कदम हुक्का पीने और युवाओं में तंबाकू के विभिन्न उत्पादों के उपयोग पर काबू पाना करना है। उन्होंने बताया कि कानून में प्रस्तावित संशोधन विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और यदि इसे सदन की मंजूरी मिलती है, तो इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
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